आरुषि-हेमराज हत्याकांड: तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा

Update: 2013-11-26 00:00 GMT

नई दिल्ली | आरुषि-हेमराज हत्याकांड में  राजेश और नूपुर तलवार को सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड में सोमवार को दोषी पाए गए तलवार दंपति को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें धारा 201 के तहत (सबूत मिटाने) 5-5 साल की सजा और धारा 203 (जांच भटकाने के लिए) के तहत एक साल की सजा भी सुनाई गई है।
हालांकि सजा पर बहस करते हुए सीबीआई ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को खारिज कर दिया, कि यह केस 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' की श्रेणी में आता है। सोमवार को फैसला सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष ने शिकायत में कहा था कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। बचाव पक्ष ने कहा कि जब तक मकसद साबित नहीं है, तो सिर्फ हालात की बिना पर कैसे तलवार दंपती को गुनाहगार ठहराया जा सकता है। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा है कि तलवार दंपति ने केवल आरुषि और हेमराज की न केवल हत्या की गई बल्कि उनके शवों को ब्लेड से काटा भी, इसलिए यह गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए।
वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि तलवार दंपति ने अपनी बेटी खोई है, इसके अलावा तलवार परिवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लिहाजा उनकी सजा में नरमी बरती जाए ।

Similar News