दिल्ली में कोई कानून-व्यवस्‍था नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

Update: 2013-01-11 00:00 GMT

नई दिल्ली |  गैंगरेप में पुलिस की लापरवाही और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नहीं है जिससे आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार से लगभग एक माह के अंदर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए लड़कियों को सुरक्षित माहौल देने की बात कही है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिल्‍ली अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा काले शीशे वाले वा‌हनों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश की अवहेलना करने पर दिल्ली पुलिस अपनी पहले ‌ही किरकिरी करा चुकी है। दिल्ली गैंगरेप के बाद कानून व्यवस्‍था पर सुप्रीम कोर्ट की यह तल्‍ख टिप्पणी दिल्ली सरकार, पुलिस और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढा़ने वाली है। ऐसे में आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।   

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