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राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 2.5 प्रतिशत फंड आवंटन को मंजूरी

राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 2.5 प्रतिशत फंड आवंटन को मंजूरी
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नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन कर राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास और रखरखाव के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 2.5 प्रतिशत आवंटित किए जाने को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस आशय को अपनी मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव संयुक्त रूप से नौवहन मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विचार के लिए रखा था।

मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं को लागू करते समय पीपीपी आधार पर किए जा सकने वाले सभी विकल्पों को तलाशा जाए और केवल तभी फंड का इस्तेमाल किया जाए जब निजी निवेश प्राप्त करने का कोई विकल्प उपलब्ध न हो। संसद के आगामी मानसून सत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करेगा।

Updated : 25 May 2017 12:00 AM GMT
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