बहू की प्रताड़ना से तंग सास ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा
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-न्यायालय ने पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश
ग्वालियर संभाग का पहला प्रकरण
अधिवक्ता प्रद्युमन सिंह के अनुसार एक सास के द्वारा अपनी बहू के खिलाफ न्यायालय में घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराने का यह पहला प्रकरण है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत यह जरूरी नहीं है की पीड़ित ही शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम में पत्नी, लिव इन पार्टनर्स,बहन,माता और बेटियां भी प्रकरण दर्ज करा सकती हैं।
ग्वालियर। अब तक आपने सुना होगा कि सास अपनी बहू को प्रताड़ित करती है,इस कारण से पुलिस में बहू की शिकायत पर सास और उसके परिजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराया जाता है। ऐसे प्रकरणों में सजा भी हुई है,लेकिन ग्वालियर जिला न्यायालय में एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसमें एक इंजीनियरिंग बहू की प्रताड़ना से तंग होकर सास ने उसके खिलाफ न्यायालय में निजी याचिका प्रस्तुत की है। जेएमएफसी रानो पाल की अदालत में प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पुलिस को बहू समेत छह अन्य आरोपियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
याचिकाकर्ता सुमन सिंह(बदला नाम) उम्र 52 वर्ष पेशे से शिक्षिका निवासी लक्ष्मीगंज हैं। उन्होंने अपने छोटे पुत्र का विवाह शब्द प्रताप आश्रम निवासी महेश सिंह की पुत्री मोनिका(बदला नाम) से किया था। मोनिका इंजीनियर है और एमटेक की शिक्षा के लिए शहर के निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। मोनिका का पति साफ्टवेयर इंजीनियर है और वर्तमान में नोएडा ेंमें एक मल्टीनेशनल कम्पनी में कार्यरत है। आवेदिका सुमन सिंह के अधिवक्ता प्रद्युमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जब छोटे पुत्र का विवाह हुआ तो बहू ने आगे पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि सास स्वयं शिक्षिका थी तो बहू को बेटी मानते हुए आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किया और हरसंभव मदद भी की। पति अपनी नौकरी पर नोएडा चला गया। इसके बाद शुरू हुआ बहू के द्वारा सास को प्रताड़ित करने की कहानी।
कॉलेज की कहकर मायके जाती थी
अधिवक्ता के अनुसार बहू मोनिका सास से कॉलेज की बोलकर घर से निकलती थी,लेकिन पहुंच जाती थी अपने परिज नों के पास। कई दिनों तक घर नहीं आती थी। पति ने फोन पर पूछा कि घर क्यों नहीं रहती हो तो उसने जवाब दिया कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। एक बार नोएडा से पति आया तो उसने अपनी पत्नी के मोबाइल वाट्सएप पर कई युवकों के साथ ऐसी बातें पढ़ी जो सिर्फ एक पति और पत्नी के बीच में होती हैं। मामला पकड़ में आने के बाद इसकी शिकायत उसके परिजनों से की तो उनके माफी मांगने के बाद शादी से पहले का संबंध होने की बात कहकर राजीनामा कराया।
परिजनों को बुलाकर सास के साथ की मारपीट
इसके बाद बेटा नोएडा चला गया फिर बहू ने अपने परिजन पिता महेश सिंह, औतार सिंह और उनकी पत्नी निवासी रीवा,जगदीश सिंह निवासी ठाटीपुर,श्याम किरार और चितरंजन सिंह को बुलाया और सास की मारपीट कर अपने और बड़ी बहू के जेवर समेत अपने पिता के घर चली गई। यही नहीं मोनिका ने स्वयं को प्रताड़ित करने का झूठा मामला महिला थाना में दर्ज करवा दिया।
न्यायालय में प्रस्तुत की निजी याचिका
झूठा मामला दर्ज कराने के बाद सुमन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जेएमएफसी रानो पाल की अदालत में 5 मई 2017 को एक निजी याचिका (एमजेसी आर/890/17)दायर की। न्यायालय ने एक महिला पर धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस को प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया। इस याचिका में 26 मई को सुनवाई की तिथि नियत की गई है।