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बोर्ड काजी से कहे कि ट्रिपल तलाक को न कहने का विकल्प दें : सुप्रीम कोर्ट

बोर्ड काजी से कहे कि ट्रिपल तलाक को न कहने का विकल्प दें : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली। ट्रिपल तलाक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा कि क्या वो एक प्रस्ताव पारित कर सकती है कि वो काजी से कहें कि वे महिलाओं को ट्रिपल तलाक को ना कहने का एक विकल्प दें। क्या ये विकल्प निकाहनामा के समय दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये महज एक सलाह है और इसका कोई मतलब न निकाला जाए।

सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई करने को चुनौती दी। बोर्ड ने आंकड़ा देते हुए कहा कि तलाक के लिए ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल महज 0.44 फीसदी मामलों में ही हुआ है।

Updated : 17 May 2017 12:00 AM GMT
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