यातायात जागरूकता को लेकर चित्र प्रदर्शनी कल
मथुरा। यातायात एवं पर्यावरण के लिए जन जागरूकता में जुटी ब्रज यातायात समिति व पिनाकल टूटोरियल संस्था द्वारा 5 मार्च से बच्चों द्वारा दुर्घटनाओं पर अंकुल के लिए बनाये गये चित्रों की प्रदर्शनी राजकीय संग्रहालय में लगायी जायेगी।
समिति के अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
इस प्रतियोगिता में अलग-अलग स्कूलों के पहली क्लास से दसवीं क्लास तक 200 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के द्वारा आर्टशीट पर अपनी प्रतिभा को दिखाया गया। इस प्रतिभा को हम प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के बीच अपना संदेश देने जा रहे हैं कि जब बच्चे सड़क पर चलते समय कितने जागरूक हैं तो हम बड़े क्यों नहीं। क्योंकि आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में देखा गया है कि लोग यातायात के नियमों के प्रति कितने लापरवाह हैं। जिससे अनेक लोगों की जानें सड़क हादसों में जा रही हैं। मथुरा जनपद उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जनपद है यहां पर नेशनल हाईवे नंबर दो के साथ जमुना एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस कारण जनपद में सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती है।
पिनाकल टूटोरियल के निदेशक दीपक पाठक ने बताया है कि प्रतियोगिता में जो भी छात्र सम्मिलित होंगे वह अपनी ड्रेस के साथ आई कार्ड पहन कर आएंगे। इस प्रतियोगिता को दो वर्गों में बांटा गया है पहला जूनियर वर्ग इस वर्ग में कक्षा एक से पांच तक तथा दूसरा सीनियर वर्ग कक्षा 6 से 10 तक के छात्र शामिल होंगे इसके साथ ही इन बच्चों की बनाई गई अच्छी 100 पेंटिंग संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए शामिल होंगी। इन चित्रकला में से चुनाव के लिए आए अतिथि 2 वोट डालेंगे पहला जूनियर वर्ग के लिए का दूसरा सीनियर वर्ग के लिए वोटिंग के आधार पर ही विजेताओं की घोषणा करेंगे।
प्रेस वार्ता में मनीष दयाल, सुरेश चंद गुप्ता, विष्णु पंडित, मोहन श्याम शर्मा, अजय कुमार पांडे, सुनील कुमार शर्मा, नरेंद्र दीक्षित, अखिलेश गॉड, गोविंद प्रसाद अग्रवाल, मुकेश धनगर आदि लोग उपस्थित हुए।
बाल श्रमिकों से कार्य न कराएं व्यापारी
मथुरा। विवाह एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में बाल श्रमिकों के काम करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार व व्यापारी उत्तरदायी होंगे। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। सहायक श्रमायुक्त एके सिंह ने बताया कि वर्तमान में जनपद में विवाह एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन व्यापक रूप से हो रहा है। प्राय: ऐसे आयोजनों में बैंडबाजों के साथ लाइट्स, झालर एवं कैटरिंग कार्यों में 18 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों का नियोजन संज्ञान में आया है। यह बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 के अंतर्गत पूर्णत: निषिद्ध है।
उन्होंने ऐसे दुकानदारों व व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने किसी भी कार्य में बाल श्रमिकों का नियोजन न करें। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।