आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को सुनाई 4 साल की सजा, अब नहीं बन सकेंगी मुख्यमंत्री

नई दिल्ली| मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ओ पनीरसेल्वम के साथ उलझीं अन्नाद्रमुक महासचिव शशिकला के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला उच्चतम न्यायालय का अहम फैसला आ गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है।
21 साल पुराने इस केस में आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले में सेशंस कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शशिकला का राजनीतिक सपना अब टूट गया है। चार साल से अधिक सजा मिलने के चलते शशिकला अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। शशिकला को अब पुलिस के सामने तत्काल सरेंडर करना होगा और उन्हें जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शशिकला अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।
शशिकला के अलावा सुधाकरन और इल्वरासी को 4 साल की कैद और 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को तुरंत सरेंडर करने के कहा है। अब उनके पास सिर्फ पुर्नविचार याचिका दायर करने का विकल्प है लेकिन उसमें भी समय लगेगा। अब शशिकला को जेल जाना होगा। अब शशिकला के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब शशिकला मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगी। जयललिता के दिवंगत हो जाने के चलते उनका मामला खत्म कर दिया गया है। अब शशिकला को 10 साल तक कोई राजनीतिक पद नहीं मिल पाएगा और न ही चुनाव लड़ पाएंगी। बता दें कि इस केस में शशिकला 6 महीने की सजा पहले काट चुकी हैं, ऐसे में उन्हें अब जेल में साढ़े तीन साल सजा के तौर काटनी होगी।
इस फैसले के साथ ही तमिलनाडु में चल रहे सत्ता संघर्ष को आज नयी दिशा मिल गई। पनीरसेल्वम के मुख्यमंत्री बनने की संभावना अब ज्यादा हो गई है। बता दें कि इ मामले में अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला आरोपी हैं। हालांकि, शशिकला शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान होना चाहिए। शांति बनाए रखें। कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। कानून सभी के लिए बराबर है।