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रेयान स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले की सुनवाई से हटे जस्टिस खानविलकर

रेयान स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले की सुनवाई से हटे जस्टिस खानविलकर
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नई दिल्ली। देशभर के स्कूलों में छात्रों की सुऱक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और रेयान स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएम खानविलकर ने अपने को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी।

पिछले 5 अक्टूबर को गुरुग्राम के रेयान स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में सीबीएसई ने 99 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। अपने हलफनामे में सीबीएसई ने कहा था कि प्रद्युम्न मामले में रेयान स्कूल ने अपनी ओर से एफआईआर दाखिल नहीं की थी। रेयान स्कूल में सीसीटीवी कैमरे या तो लगे नहीं थे और थे तो काम नहीं कर रहे थे। स्टाफ के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं थे। विशेष जरुरत वाले छात्रों के लिए रैंप नहीं थे।

सीबीएसई के हलफनामे में कहा गया था कि स्कूल में इलेक्ट्रिक पैनल्स खुले पड़े थे। ऐसी खतरनाक जगहों पर ताले होने चाहिए थे ताकि छात्र उसकी चपेट में न आएं। छात्रों के लिए पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं कराया जा रहा था। बच्चे नल का पानी पीने को मजबूर थे।

पिछले 11 सितंबर को इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि ये केवल रेयान स्कूल की चिंता नहीं है। प्रद्युम्न की मौत का देशभर के स्कूलों में असर होगा। ये सभी छात्रों की सुरक्षा का सवाल है।

मृत छात्र प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सीबीआई जांच, परिवार की सुरक्षा, सभी स्कूली छात्रों की सुरक्षा और स्कूल अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है।

Updated : 4 Dec 2017 12:00 AM GMT
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