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दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया

दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया
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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री की अनुमति देने का गत 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा।

याचिका अर्जुन गोपाल ने दायर की थी और उन्होंने 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ पटाखा बेचने के फैसले को वापस लेने की मांग की थी। पिछले 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ पटाखे बेचने की इजाजत दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली और दशहरा के दौरान दिल्ली एनसीआर में पटाखों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो सभी परमानेंट आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त किए थे, उन्हें फिलहाल बहाल कर दिया था।

कोर्ट ने पटाखा बनानेवालों को अस्थायी लाइसेंस देने की सीमा तय की थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पांच सौ से ज्यादा लाइसेंस दिल्ली एनसीआर में नहीं दिए जाएं। कोर्ट ने माना कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों का जो मौजूदा स्टॉक है वो वर्ष 2017 के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि वर्ष 2018 में पटाखों की खेप दिल्ली एनसीआर में वर्तमान क्षमता से आधी होनी चाहिए। कोर्ट ने पटाखों में एंटीमनी, लिथियम, मर्करी, आर्सेनिक और शीशा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी।

कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को आदेश दिया था कि साइलेंस जोन में आनेवाले अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर, शिक्षण संस्थानों, कोर्ट, पूजा स्थलों और प्रशासन द्वारा घोषित दूसरे साइलेंस जोन में आने वाली जगहों से सौ मीटर की दूरी तक पटाखे नहीं चलाए जाएं। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में आनेवाले शिक्षा विभागों को निर्देश दिया था कि वे 15 दिनों के अंदर स्कूल स्टाफ, वालंटियर और एनजीओ के जरिये सभी स्कूलों में जाकर छात्रों को हवा में प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि पटाखे चलाने से कितना प्रदूषण फैलता है। सरकार मेडिकल संस्थानों से मिलकर लोगों को पटाखे चलाने से होनेवाले नुकसान के बारे में एडवाइजरी जारी करे।

इसके साथ ही कोर्ट ने दीपावली के बाद दिल्ली की हवा की गुणवता की जांच करने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को इस मसले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में सेना से ज्यादा पटाखे हैं। यहां इतने पटाखे हैं कि इससे पूरा देश जल सकता है। दरअसल कोर्ट को ये सूचित किया गया था कि दिल्ली एनसीआर में पचास लाख किलोग्राम पटाखे हैं।

Updated : 9 Oct 2017 12:00 AM GMT
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