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यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा को आज भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को निर्देश दिया है कि वो दिसंबर के अंत तक 750 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करें ताकि फ्लैट धारकों को उनके मूलधन वापस लिए जा सकें। कोर्ट ने साफ कहा कि जब ये रकम जमा होगी तभी संजय चंद्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि एमिकस क्यूरी पवन अग्रवाल के मुताबिक फ्लैट धारकों को उनके मूलधन या फ्लैट लेने के लिए दो हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पैसों का इंतजाम करने के लिए संजय चंद्रा को उनके वकीलों और यूनिटेक के अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी और इस संबंध में तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया। कोर्ट ने अपनी संपत्ति बेचने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा देने की भी अनुमति दे दी।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी उपभोक्ता फोरम को ये निर्देश दिया कि वे यूनिटेक के खिलाफ फ्लैट धारकों की शिकायतों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें। पिछले 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संजय चंद्रा की जमानत के लिए यूनिटेक को 1865 करोड़ रुपए में से कम से कम एक हजार करोड़ रुपए जमा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के तैयार हो चुके फ्लैट्स की नीलामी का सुझाव दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यूनिटेक को 962 फ्लैट खरीददारों के 1865 करोड़ रुपए लौटाने हैं।

पिछले 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीददारों से पूछा था कि आप घर खरीदना चाहते हैं या पैसा वापस चाहते हैं । पिछले 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को आदेश दिया था कि वो गुरुग्राम विस्ता के 39 फ्लैट खरीददारों को आठ हफ्ते के भीतर ब्याज के रुप में 80-80 हजार रुपए का भुगतान करे। पिछले 15 सितंबर को कोर्ट ने यूनिटेक को निर्देश दिया था कि वो पैसे वापस पाने वाले फ्लैट धारकों और पैसे वापस नहीं पाने वाले फ्लैट धारकों की सूची दें।

पिछले 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से कहा था कि वे फ्लैट खरीददारों को 31 मार्च 2018 तक या तो फ्लैट दे दें या उनके पैसे लौटा दें। अगर पैसे लौटाना चाहते हैं तो एस समयावधि में सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करें। सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा को निर्देश दिया था कि वे हाउसिंग स्कीम और प्लाटों के लिए ली गई रकम का पूरा ब्यौरा दें। कोर्ट ने कहा था कि पैसे वापस चाहने वालों को पैसा लौटाया जाएगा और फ्लैट चाहने वालों को फ्लैट। पिछले 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा को निर्देश दिया था कि वे पांच करोड़ रुपए और जमा करें। चंद्रा ने 15 करोड़ रुपए पहले ही जमा कर दिए थे।

पिछले 16 अगस्त को चंद्रा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वे फ्लैट खरीददारों के पैसे लौटाने के लिए अपना मकान बेच देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि निवेशकों द्वारा संजय चंद्रा के खिलाफ दायर मामलों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान संजय चंद्रा ने कहा था कि वे जिन फ्लैट धारकों को समय पर फ्लैट नहीं दे सके उनकी रकम वापस लौटाना चाहते हैं। अगर इसके लिए जरुरत पड़ी तो वे विदेश जाकर पैसे का इंतजाम कर सकते हैं।

Updated : 30 Oct 2017 12:00 AM GMT
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