उपभोक्ताओं पर आंकलित खपत अपने अधिकारियों को बिल में छूट

पचास प्रतिशत राशि ही वसूलेगी बिजली कम्पनी४भारी विरोध को देख वापस लेना पड़ा निर्णय
ग्वालियर। आम उपभोक्ताओं को आंकलित खपत के आधार पर मनमाने बिल थोपने वाली बिजली कम्पनी अपने अधिकारियों से सौ फीसदी विद्युत बिल वसूलने के अपने निर्णय से पीछे हट गई है। इसके बाद अब बिजली कम्पनी के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी भी बिजली बिल में पूर्वत: 25 फीसदी छूट की मांग करने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों को बिजली बिल में 50 फीसदी और सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को 25 फीसदी छूट मिलती है। बताया गया है कि प्रदेश की सभी बिजली कम्पनियों पर नियंत्रण करने वाली पावर मैनेजमेंट कम्पनी ने सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को मिलने वाली 25 फीसदी छूट करीब तीन साल पूर्व ही बंद कर दी थी। इसके बाद पिछले वर्ष प्रदेश की सभी बिजली कम्पनियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को बिजली बिल में मिलने वाली 50 फीसदी छूट भी खत्म करने का निर्णय लिया गया था।
इसके पालन में पूर्व क्षेत्र बिजली कम्पनी ने इसे लागू भी कर दिया था। इसके बाद यह निर्णय पश्चिम व मध्य क्षेत्र बिजली कम्पनी सहित ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रेडिंग और पावर मैनेजमेंट आदि कम्पनियों में भी लागू किया जाना था, लेकिन म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ एवं म.प्र. यूनाइटेड फोरम पावर एम्पलोई एण्ड इंजीनियर के बैनर तले प्रदेश भर के विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों ने लामबंद होकर बिजली बिल में मिलने वाली छूट समाप्त करने के निर्णय का जबर्दस्त विरोध करते हुए बिजली आपूर्ति रोकने की धमकी दी तो पावर मैनेजमेंट कम्पनी को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा था, लेकिन सूत्रों की मानें तो आने वाले समय में यह निर्णय फिर से लागू हो सकता है क्योंकि प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियां घाटे में जा रही हैं। बताया गया है कि विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों को बिजली बिल में मिलने वाली 50 फीसदी छूट से एक अनुमान के अनुसार तीनों कम्पनियों को हर माह करीब ढाई से तीन करोड़ का नुकसान हो रहा है।
नियम विरुद्ध था बिजली कम्पनी का निर्णय
म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ के प्रांतीय महासचिव इंजी. व्ही.के.एस. परिहार का कहना है कि विद्युत अधिकारी व कर्मचारियों को प्रारंभ से ही बिजली बिल में 50 फीसदी छूट मिलती रही है और यह नियमानुसार भी है, लेकिन बिजली कम्पनी ने नियम विरुद्ध मनमाना निर्णय लेकर इस छूट को समाप्त कर पूर्व क्षेत्र बिजली कम्पनी में लागू भी कर दिया था। परंतु जब अभियंता संघ और यूनाइटेड फोरम द्वारा इसका मुखर विरोध किया गया तो यह निर्णय वापस ले लिया गया, लेकिन कम्पनी यदि फिर से इसे लागू करेगी तो हम इसका फिर से कड़ा विरोध करेंगे। हम सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों को भी बिजली बिल में पूर्वत: 25 फीसदी छूट का प्रावधान लागू कराने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।