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रिजर्व बैंक ने 13 बैंकों पर लगाया 27 करोड़ का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने 13 बैंकों पर लगाया 27 करोड़ का जुर्माना
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रिजर्व बैंक ने 13 बैंकों पर लगाया 27 करोड़ का जुर्माना

मुंबई| विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) नियमों के उल्लंघन तथा अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 13 बैंकों पर 27 करोड़ रपये का जुर्माना लगाया है।

इनमें पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और एचडीएफसी बैंक भी शामिल हैं। इसके अलावा एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक सहित आठ अन्य को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से मिली जानकारी के आधार पर रिजर्व बैंक ने अक्तूबर-नवंबर, 2015 में 21 बैंकों में अग्रिम आयात प्रेषण (धन बाहर भेजने) की जांच की थी।

केंद्रीय बैंक ने जारी बयान में कहा कि उसने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) नियमों में नियामकीय निर्देशों-दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 13 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ रूपये, पंजाब नेशनल बैंक पर 3 करोड़, सिंडिकेट बैंक पर 3 करोड़, यूको बैंक पर 2 करोड़, एचडीएफसी बैंक पर 2 करोड़ की जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा इलाहाबाद बैंक पर 2 करोड़, केनरा बैंक पर 2 करोड़, इंडसइंड बैंक पर 2 करोड़, बैंक आफ इंडिया पर एक करोड़, कारपोरेशन बैंक पर एक करोड़ आरबीएल बैंक पर एक करोड़ तथा एसबीएम पर एक करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

Updated : 28 July 2016 12:00 AM GMT
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