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जाट आऱक्षण का बिल विधानसभा में लाया जाएगाः मुख्यमंत्री खट्टर

जाट आऱक्षण का बिल विधानसभा में लाया जाएगाः मुख्यमंत्री खट्टर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को कहा कि वायदे के अनुसार राज्य सरकार 14 मार्च, 2016 से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पांच समुदाय नामत: जाट, जट सिक्ख, त्यागी, बिश्नोई और रोड़ को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक बिल पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अन्तर्गत आरक्षण देने के बिल का प्रारूप तैयार करने के लिए पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि बिल के प्रारूप का सुझाव देने के लिए एक सर्वदलीय समिति का भी गठन किया जा रहा है। उन्होंने सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से इस समिति के लिए सरकार को अपने प्रतिनिधि का नाम भेजने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा कि यदि सर्वदलीय समिति आम सहमति के साथ बिल का प्रारूप बनाकर देती है तो इसे विधानसभा में बिना किसी चर्चा के पास कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े लोग और अन्य व्यक्ति इस सम्बंध में समितियों को अपने सुझाव दे सकते हैं ताकि उनके सुझावों को बिल के प्रारूप में शामिल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के वर्तमान 27 प्रतिशत आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रदेश के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने उनसे यह भी आग्रह किया कि गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी न करें, जिससे शांति और भाईचारे में दरार पड़ती हो।

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Updated : 4 May 2016 12:00 AM GMT
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