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दो दिन बाद 8.25 फीसदी बढ़ जाएंगे बिजली के दाम

विवाह और धार्मिक आयोजन हो जाएंगे महंगे

अस्थाई कनेक्शन पर अब 7.30 की जगह प्रति यूनिट देना होंगे 7.90 रुपए
ग्वालियर। आज से ठीक दो दिन बाद विवाह समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, मकान निर्माण सहित ऐसे ही किसी अन्य कार्य के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना 8.25 फीसदी महंगा हो जाएगा। अस्थाई कनेक्शन के लिए 7.30 की जगह अब 7.90 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा हाल ही में बिजली की नई दरें घाषित की गई हैं, जो 13 अपै्रल से लागू होंगी। इसमें अस्थाई विद्युत कनेक्शन के अलावा गैर घरेलू श्रेणी के अलग-अलग कनेक्शन की बिजली दरों में भी वृद्धि की गई है। घोषित नई बिजली दरों के अनुसार छात्रावास की बिजली दरों में प्रति यूनिट 5.40 से बढ़ाकर 5.75 रुपए यानिकि 6.5 फीसदी और कोचिंग सेन्टर, पेट्रोल पम्प, कार्यालय, दुकान की बिजली दरों में 4.34 फीसदी की वृद्धि की गई है, जबकि वर्तमान में इनसे 5.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से वसूली की जा रही है, लेकिन 13 अपै्रल से इनसे छह रुपए प्रति यूनिट की दर से वसूली की जाएगी।

100 यूनिट पर बढ़ जाएगा 60 रुपए अतिरिक्त भार
वर्तमान में भवन निर्माण या अन्य किसी कार्य के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन पर 100 यूनिट बिजली खपत पर 730 रुपए का बिल आता है, जिसमें नौ फीसदी ड्यूटी चार्ज करीब 63 रुपए, फिक्स चार्ज 85 रुपए, मीटर किराया 10 रुपए मिलाकर कुल 888 रुपए चुकाना पड़ते हैं, लेकिन नई दरों के अनुसार अब 100 यूनिट बिजली खपत पर 790 रुपए और उपरोक्त चार्ज मिलाकर कुल 948 रुपए चुकाना होंगे। इस प्रकार उपभोक्ता पर 100 यूनिट पर 60 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा।

हर माह 1500 उपभोक्ता लेते हैं अस्थाई कनेक्शन
बिजली कम्पनी के शहर वृत्त में आने वाले चारों संभागों में हर माह करीब 1500 उपभोक्ता अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेते हैं। सहालग के सीजन में अस्थाई विद्युत कनेक्शनों की संख्या बढ़कर करीब 2500 के आसपास पहुंच जाती है। केन्द्रीय नगर संभाग के उप महाप्रबंधक विनोद कटारे के अनुसार उनके संभाग में हर माह करीब 200 अस्थाई विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं।

मकान विस्तार के लिए नहीं लेना होगा अस्थाई कनेक्शन
बिजली कम्पनी ने दरों में इजाफा करके जहां उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाला है वहीं मकान विस्तार के मामले में आंशिक राहत भी दी है। जानकारी के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में उपभोक्ता को अपने मौजूदा मकान में अतिरिक्त निर्माण के लिए अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना होता है, लेकिन नई व्यवस्था में मकान में अतिरिक्त निर्माण के दौरान यदि मौजूदा विद्युत कनेक्शन पर 10 फीसदी विद्युत भार बढ़ता है तो उपभोक्ता को अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन यदि विद्युत भार 10 फीसदी से अधिक बढ़ता है तो ही अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना पड़ेगा।

Updated : 11 April 2016 12:00 AM GMT
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