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परीक्षा संचालन में लापरवाही बरतने पर दो केन्द्राध्यक्ष, चार पर्यवेक्षकों को नोटिस

दतिया। गत दिवस परीक्षा केन्द्र पिपरौआकलां के निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र पिपरौआकलां एवं शा.उ.मा. विद्यालय बालक उनाव केन्द्राध्यक्षों ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने एवं केन्द्रों में पाई गई अनियमितता को ध्यान में रखते हुए दो केन्द्राध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में तथा संभाग स्तरीय उडऩदस्ते द्वारा शा.उ.मा.वि.क्र.-2 में निरीक्षण करने पर चार पर्यवेक्षकों के पास बंद मोबाईल पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

जिला पंचायत सीईओ धनंजय मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्र शा.उ.माध्यमिक विद्यालय पिपरौआकला के केन्द्राध्यक्ष एस.के.शर्मा द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका का कढ़ाई से पालन न कराने तथा शा.उ.माध्यमिक विद्यालय बालक उनाव के केन्द्राध्यक्ष दीपेश श्रीवास्तव द्वारा केन्द्र के सहायक अध्यापक एवं शिक्षक से मोबाईल प्राप्त करने एवं परीक्षा केन्द्र की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता भंग करने पर कारण बताओ सूचना पत्र की कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-दो दतिया में चार पर्यवेक्षकों अध्यापक नीरज जैन, सहायक अध्यापक सुश्री शाहेला परवीन, सुश्री सुनीता राजपूत, कुलदीप दिगम्बरिया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब दो दिवस के अंदर जवाब मांगा है। जवाब संतुष्ट पूर्ण न होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


मोबाइल रखना पड़ा महंगा

अपर संचालक शिक्षा विभाग एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिवस बुधवार को परीक्षा केन्द्र शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनाव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक श्रीमती शिवा गुप्ता सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय परासरी एवं पर्यवेक्षक श्रीमती अरूणा त्रिपाठी प्राथमिक विद्यालय गुर्जरा के पास मोवाईल पर्स में पाया गया। इस संबध में केन्द्राध्यक्ष द्वारा भी अपने प्रतिवेदन द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यवेक्षकों को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशानुसार समस्त पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी निर्देशों में परीक्षा कक्ष में कोई भी पर्यवेक्षक मोवाईल/कैलकुलेटर/पेजर लेकर प्रवेश नही करेगा। आपका कृत्य परीक्षा अधिनियम के विपरीत होने से दंडनीय है। परीक्षा संचालन में लापरवाही बरतने के संबध में मध्य प्रदेश सिविल सेवा बर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील अधिनियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से प्राथमिक विद्यालय परासरी सहायक शिक्षक श्रीमती शिवा गुप्ता एवं श्रीमती अरूणा त्रिपाठी प्राथमिक विद्यालय गुर्जरा को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबधित का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दतिया रहेगा। इन दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

Updated : 4 March 2016 12:00 AM GMT
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