पुणे जर्मन बेकरी बम धमाका : हिमायत बेग की फांसी की सजा को कोर्ट ने उम्रकैद में बदला

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पुणे | पुणे जर्मन बेकरी बम धमाके में दोषी हिमायत बेग को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इससे पहले पुणे की सेशंस कोर्ट ने बेग को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद बेग के वकील ने निचली कोर्ट के मुकदमे की प्रक्रिया को ही चुनौती देते हुए फिर से मुकदमा चलाने की मांग की थी।
गौर हो कि पुणे के जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को हुए ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हुई थी। इस ब्लास्ट में 58 लोग घायल भी हुए थे। हिमायत बेग को सितंबर 2010 में गिरफ्तार किया गया था। मामले में सिर्फ एक आरोपी हिमायत बेग ही गिरफ्तार हुआ था। बेग को इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य बताया गया था। वर्ष 2013 में पुणे की सेशंस कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
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