इशरत जहां केस से जुडी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीमकोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम सुनवाई नही कर सकते। साथ ही याचिकाकर्ता को गुजरात हाईकोर्ट जाने को कहा है।
यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई है कि हलफनामा बदलने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम और गृह सचिव जीके पिल्लई पर कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि आरोपी गुजरात पुलिस के अधिकारियों के खि़लाफ मामला रद्द कर उन्हें पुरस्कार दिए जाएं।
याचिका में कहा गया है कि हेडली के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि इशरत लश्कर की आतंकी थी। संसद में हंगामे के बीच इशरत जहां एनकाउंटर मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इशरत जहां जांच के मामले में गडबडी हुई थी जिसकी आंतरिक जांच की जा रही है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुजरात हाईकोर्ट में शरण में जाएं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। हालांकि, अभी यह साफ नही हो पाया है कि वे गुजरात हाईकोर्ट में कब याचिका दायर करेंगे।