बाल अधिकारों के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध

किशोर न्याय अधिनियम विषय पर हुई कार्यशाला
ग्वालियर| बच्चों एवं किशोरों के संरक्षण व समग्र कल्याण के लिए बने अधिनियमों व कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। बाल कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं को इस संबंध में जिला प्रशासन से हर संभव मदद मिलेगी। यह बात गुरुवार को जिलाधीश डॉ. संजय गोयल ने किशोर न्याय देखरेख व संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व बाल अधिकार विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में मौजूद प्रतिभागियों से कही।
तानसेन रेसीडेंसी में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं महिला सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन, स्कूल शिक्षा व आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों से जुड़े अधिकारी, किशोर न्याय गृह के संचालक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कार्यशाला में भोपाल से आए बाल अधिकार विषयों के विशेषज्ञ एवं म.प्र. बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य विभांशु जोशी ने संशोधित किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए किशोरों एवं बच्चों को न्याय दिलाने में अधिनियमों का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया भी विस्तार पूर्वक समझाई। महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय समन्वयक सुरेश सिंह तोमर ने किशोर एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।