बंद नहीं किए जाएंगे महाराष्ट्र में डांस बार: सुप्रीम कोर्ट

बंद नहीं किए जाएंगे महाराष्ट्र में डांस बार: सुप्रीम कोर्ट
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मुंबई। महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने के मामले में आ रही रुकावटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक मिश्रा और शिव र्कीति सिंह की बेंच ने साफ कहा कि राज्य में डांस बार बंद नहीं होंगे, सरकार ने जो नए नियम लगाए हैं उन पर जवाब दें।


बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके लाइसेंस जारी करने के मामले में राज्य पुलिस की ओर से लगाई जा रही अतिरिक्त शर्तों का विरोध किया था। कोर्ट ने पुलिस को एक मार्च के पहले जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि दोबारा डांस बार खोलने के फैसले को बदला नहीं जाएगा।लाइसेंस के लिए 24 नईं शर्तें बार मालिकों ने याचिका में कहा कि पुलिस ने लाइसेंस के लिए 24 नई शर्तें लगाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से डांस बार के लाइसेंस देने में वीडियोग्राफी की अनिवार्य शर्त पर जवाब मांगा है। पुलिस ने लाइसेंस देने के लिए कई शर्तें लगाई हैं जिनमें पूरी प्रस्तुति की वीडियोग्राफी करना और डांस इलाके को अलग करने जैसी शर्तें शामिल हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी शर्तों में कहा है कि डांस बार मालिकों को बार इलाके और डांस इलाके से अलग करना होगा और उन्हें क्षेत्र की पुलिस को महिला प्रस्तोताओं की प्रस्तुति की सीसीटीवी फुटेज देनी होगी।

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