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जेएनयू विवादः आरोपी छात्रों को झटका, कोर्ट ने कहा- पुलिस के सामने करें सरेंडर

जेएनयू विवादः आरोपी छात्रों को झटका, कोर्ट ने कहा- पुलिस के सामने करें सरेंडर
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नई दिल्ली | दिल्ली हाई कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और अनिर्बान को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि दोनों छात्रों को कानून का पालन करना होगा। कोर्ट कल भी मामले की सुनवाई जारी रखेगा। वहीं, जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी छात्र नेता कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बुधवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत अर्जी का विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि वह इस मामले में जांच की रिपोर्ट बुधवार यानी कल कोर्ट के सामने रखे। इस मामले पर सुनवाई बुधवार यानी कल होगी।


अपनी जमानत अर्जी में कन्हैया ने दावा किया है कि उन्हें साक्ष्यों को दरकिनार कर एक एफआईआर के आधार पर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। कन्हैया को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस और दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में 17 फरवरी को हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त समिति से अपनी रिपोर्टों में अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है।


दूसरी तरफ जेएनयू विवाद में आरोपी पांच में से दो छात्रों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। पिछले 10 दिनों से लापता ये छात्र कल रात ही जेएनयू कैंपस में सामने आए। आरोपी उमर खालिद और अन्य दो छात्रों ने सरेंडर से पहले सुरक्षा देने की भी मांग की है। कोर्ट ने फिलहाल औपचारिक कारणों से खालिद की अर्जी को खारिज कर दिया है और अब खालिद कल यानी बुधवार को फिर से इस संबंध में नई अर्जी दाखिल करेंगे।

Updated : 23 Feb 2016 12:00 AM GMT
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