जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को जेल, 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत
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नई दिल्ली। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में दो मार्च तक जेल भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कन्हैया ने कहा कि कोर्ट में लाने के दौरान उस पर हमला किया गया और इस दौरान उसके साथ मारपीट हुई। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को भी इस बात के निर्देश दिए कि जेल में रहने के दौरान कन्हैया की पूरी तरह सुरक्षा की जाए।कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बावजूद जब जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया तो वहां मौजूद वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी। बड़ी मुश्किल से कन्हैया को पुलिस वाले हमलावर वकीलों से बचाकर कोर्ट रूम तक ले गए। कोर्ट परिसर में गुंडागर्दी की खबर पाकर सुप्रीम कोर्ट ने छह वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक टीम पटियाला हाउस भेजी और सारे हालात का जायजा लेकर पूरी रिपोर्ट देने को कहा।
पटियाला कोर्ट में चल रही कार्यवाही को वकीलों की गुंडागर्दी खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रुकवा दिया और दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। थोड़ी देर में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कपिल सिब्बल, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, एडीएन राव और अजीत सिन्हा जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम पटियाला कोर्ट में पहुंची तो इनके साथ भी बदसलूकी की गई और इन्हे भी सुरक्षा देकर निकला गया। वरिष्ठ वकीलों की टीम ने वापस लौटकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी कि भारी पुलिस बल होने के बावजूद दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में नाकाम रही।
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वह बहुत गलत है।