जेएनयू मामले की जांच एनआईए नहीं करेगी
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नई दिल्ली। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) नहीं करेगी। इस बारे में दिल्ली पुलिस की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है इसलिए एनआईए को जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
कन्हैया कुमार मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की याचिका सोमवार को स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की जांच एनआईए टीम से कराने पर सुनवाई मंगलवार को तय की थी। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने इस केस को आतंकी मामलों से संबंधित मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया था। जानकारी हो कि गत 9 फरवरी को जेएनयू परिसर पर हुए फांसी पाए अफजल गुरु के बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगाए देशद्रोही नारेबाजी के बाद कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया था।
जेएनयू मामले की जांच स्पेशल सेल या एनआईए टीम से कराए जाने की बात को पूरी तरह से अफवाह बताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर बी.एस.बस्सी ने गत रविवार को कहा था कि दिल्ली पुलिस के संदर्भ में कोई संदेह मत करिए। हमारी पुलिस ईमानदारीपूर्वक मामले की हर पहलुओं की जांच में लगी है। कोई भी देशद्रोही घटना होने पर एनआईए को सूचित करना दिल्ली पुलिस का कर्तव्य है। हालांकि कमिश्नर बस्सी ने कहा था कि अगर जेएनयू मामले में एनआईए एक्ट की धारा-24(A) के तहत केस दर्ज किया जाता है, तो केन्द्र सरकार के निर्देश पर हम मामले की जांच रिपोर्ट एनआईए टीम को भेज सकते है लेकिन मामले में अंतिम निर्णय एनआईए द्वारा लिया जाएगा कि टीम की जांच करना चाहती है कि नहीं।