दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की सीमा में ढील नहीं
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नई दिल्ली| दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से ढाई लाख रूपये निकालने की सीमा में ढील की मांग को लेकर दायर खारिज कर दी है। लिहाजा शादी के लिए रकम निकालने की जो लिमिट (2.5 लाख रुपये) नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने तय की है वह 2.5 लाख रुपये ही रहेगी। गौर हो कि एक याचिका कोर्ट में दायर कर इस रकम में ढील देने की मांग की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से ढाई लाख रूपये निकालने की सीमा में ढील की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल सुनवाई पूरी कर ली थी और आज कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।
याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शादी के लिए ढाई लाख रूपये की निकासी की सीमा में ढील दी जानी चाहिए क्योंकि शादी समारोह के दौरान कई तरह के परंपरागत दान करने होते हैं। केंद्र की तरफ से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल संजय जैन ने पीठ को बताया कि सरकार पहले ही ढील दे चुकी है और अगर इस तरह की शर्तें नहीं लागू की जाएंगी तो कोई भी व्यक्ति इसका दुरपयोग कर सकता है। गौर हो कि दिल्ली हाईकोर्ट नोटबंदी के केंद्र सरकार के आठ नवंबर के फैसले के खिलाफ कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।