फर्जी रजिस्ट्री मामला: तीन को पांच साल की सजा

शिवपुरी। पिछोर के अपर सत्र न्यायाधीश वीएस पाटीदार ने फर्जी रजिस्ट्री मामले में मुरारी पुत्र सिव्वा जाटव, महेश पुत्र गोकुल, अमरसिंह उर्फ राकेश पुत्र हरदास लोधी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 18 नवम्बर 2007 को फरियादी आशाराम पाल निवासी सुजवाहा ने पिछोर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 अक्टूबर 2007 को उपपंजीयक कार्यालय पिछोर में फरियादी आशाराम के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को आशाराम बताकर धोखाधड़ी से उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नं 8 रकबा 5.64 हेक्टेयर ग्राम पडरा की भूमि को फर्जी तरीके से वीरेन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह चौहान निवासी हरियाणा को रजिस्ट्री करा दी। इस पर पुलिस ने आरोपी वीरेन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह चौहान निवासी हरियाणा, मुरारी पुत्र सिब्बा जाटव निवासी बण्डा थाना पिछोर महेश पुत्र गोकुल जाटव निवासी फुटेराह अमर सिंह उर्फ राकेश पुत्र हरदास लोधी निवासी समोहा थाना करैरा के विरुद्ध केस दर्ज कर मामला कोर्ट में पेश किया गया। गवाही के बाद आरोपी वीरेन्द्र सिंह को दोषमुक्त व शेष तीन आरोपियों मुरारी, महेश, अमर सिंह उर्फ राकेश को आरोप सिद्ध होने पर पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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