ज्यादती के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
गुना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा मुहम्मद शमीम ने अपहरण कर दुष्कृत्य करने के मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है।इसके अलावा अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार पलिया ने बताया कि बमौरी थाना क्षेत्र के ग्राम झुमका में आरोपी एक नावालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने नावालिग के साथ 'यादती की। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मामला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को मामले में दोषी पाया। इस पर आरोपी को दस साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।
Updated : 6 Sep 2015 12:00 AM GMT
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