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धार्मिक भावना भड़काने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से महेंद्र सिंह धौनी को राहत

धार्मिक भावना भड़काने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से महेंद्र सिंह धौनी को राहत
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नई दिल्ली | भारत की वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। एक पत्रिका के कवर पर धोनी के भगवान विष्णु के तौर पर कथित चित्रण को लेकर बेंगलुरु की एक अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई।
भारतीय वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में पेश होकर हिंदू देवता का कथित अपमान करने के लिये उनके खिलाफ दायर मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। धोनी की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसने बेंगलुरु में निचली अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट ने पिछले महीने कहा था, धोनी जैसे क्रिकेटर और सेलेब्रिटी को लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के परिणामों से अवगत होना चाहिए। उन्हें इस तरह के विज्ञापन करने के परिणाम पता होने चाहिए। सामजिक कार्यकर्ता जयकुमार हीरेमठ ने आरोप लगाया था कि धोनी एक कारोबारी पत्रिका के मुखपृष्ठ पर भगवान विष्णु के रूप में नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में एक जूता सहित कई चीजें मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने कहा था, ये सेलेब्रिटी बिना किसी जिम्मेदारी के विज्ञापनों के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इसको लेकर पैदा होने वाली संभावित समस्या के बारे में सोचे समझे बिना केवल आसानी से धन अर्जित करना है।

Updated : 14 Sep 2015 12:00 AM GMT
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