डिजीटल इण्डिया सप्ताह अंतर्गत विशेष ग्राम सभाओं का होगा आयोजन

अशोकनगर | डिजीटल इण्डिया सप्ताह अंतर्गत 1 से 7 जुलाई तक ग्राम सभाओं का चरणबद्ध तिथियों में आयोजन मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 6 के प्रावधानानुसार किया जाना है। ग्राम पंचायत के स्थायी एजेण्डा के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं को भी लिया जाकर आवष्यक विचार विमर्ष कर निर्णय पारित किये जाएंगे।
डिजीटल इण्डिया सप्ताह हेतु आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में ई-पंचायत कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर एरिया प्रोाइल का उपयोग करने तथा पंचायतों के कार्यकलापों में सहयोग की जाने वाली एप्लीकेषंस का उपयोग कैसे किये जाने की जानकारी दी जाएगी। पंचायत दर्णण के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतों के आंतरिक निधि अंतरण सुविधा के संबंधि में अवगत कराना एवं इस प्रयोग से पंचायतों को वित्तीय प्रबंधन से पारदर्शिता एवं प्रभावशील बनाने संबंधी जानकारी प्रदान करना शामिल रहेगा।
जनसुविधा केन्द्रों के द्वारा सेवाओं का प्रदाय जैसे कि-(क) जी2सी सर्विस जनउपयोगी सेवायें जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाण-पत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, खसरा नक्षा, भूअभिलेख, इत्यादि प्रमाणपत्र प्रदाय करना (ख) जी2सी सर्विस पंचायतों में अल्ट्रा स्माल बैंक व पोस्ट ऑफिस स्थापित किया जाकर ग्राम वासियों को माइक्रो फाइनेंस, सबसिडी, डिस्टीव्यूशन, लेवर पेमेंट, पेंशन आदि सेवायें देना । (ग) जी2सी सर्विस दृपंचायत राज एवं केन्द्र शासन के बीच आदान प्रदान की जाने वाली जानकारियां तथा पंचायत की स्व: सेवायें संपत्ति कर, पानी कर, बिजली कर, इत्यादि बसूली एवं व्यय की जाने वाली सेवायें । अल्ट्रा स्माल बैंक के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देना । समग्र पोर्टल द्वारा सेवाओं का प्रदाय । मोबाईल पर आधारित एसेटस की मेपिंग । यदि इन्टरनेट है तो ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण एवं शक्तियों के संबंध में वीडियो के माध्यम से ग्रामवासियों को प्रेरित करने तथा ग्राम सभा में अधिक से अधिक उपस्थिति एवं योगदान देने संबंधी कार्यक्रम का संचालन करना ।
विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एवं पोर्टल में डाटा प्रविष्टि कराना। पंचायत विभाग की निम्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डाटा प्रविष्टि ग्राम पंचायत स्तर पर करवायें, जिसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों का चुनाव करने हेतु किया जावे ।
सर्वश्रेष्ठ पंचायतों एवं कर्मचारियों का चयन डिजीटल इण्डिया बीक के उपरांत नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर समीक्षा की जाएगी एवं प्रत्येक जनपद से एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत एवं दो ऐसे कर्मचारियों का चयन किया जाएगा जिन्होने डिजीटल इण्डिया बीक के दौरान की गई गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 जुलाई को शाम 4 बजे मोबाईल ऐप्स जारी करते हुये रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र स्तर पर संबोधन किया जावेगा । अत: जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से लोगों के बीच किये जाने वाले संबोधन को देखने एवं सुनने हेतु रेडियो एवं टेलीविजन की व्यवस्था करना सुनिष्चित करें ।
कलेक्टर आर.बी.प्रजापति ने निर्देशित किया है कि एजेण्डा विन्दुओं को ग्राम सभा की बैठक का प्रचार प्रसार (पम्प्लेट) एवं डोंडी पिटवाकर कराया जाना सुनिश्चित किया जावे । ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में एक शासकीय कर्मी नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे । नियत दिन एवं समय पर ग्राम सभा हो। ग्राम सभा मे उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर लेने का एक रजिस्टर हो, प्रस्ताव एवं संकल्प का एक रजिस्टर पृथक से हो उक्त दोनो रजिस्टर जनपद पंचायत मे दर्ज होकर उनके पृष्ट पी.सी.ओ. के सत्यापन होकर उक्त रजिस्टर का ही उपयोग किया जावे। प्रस्ताव एवं संकल्प विधिवत लिखे जायें तथा बैठक के अन्त मे नोडल अधिकारी के भी प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर हो ताकि दस्तावेज विधिक रूप से प्रमाणित मान्य हो सके, उसमे हेराफेरी न हो सके ग्राम सभा की कार्यवही की संक्षिप्त रिपोर्ट नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को देगा ग्राम सभा के प्रस्ताव/संकल्प की एक छायाप्रति पी.सी.ओ. के माध्यम से जनपद कार्यालय मे भेजने की कार्यवाही संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की होगी जनपद पंचायत में पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक ग्राम पंचायत वार फोल्डर बनाकर सुरक्षित रखवाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगें। ग्राम सभा की कार्यवाही के सफल संचालन हेतु दल गठन किया जाकर दल प्रभारी, दल सहायक (पंचायत सचिव, पटवारी, ग्राम सहायक, ग्रा.वि.वि.अधिकारी, ए.व्ही.एफ.ओ.) को नामांकित किया जावे । दल प्रभारी जिसका मुख्य दायित्व ग्राम सभाओं का आयेाजन कराते हुए कार्यवाही पंजी में उपरोक्त गतिविधियो के संबंध में आवश्यक इन्द्राज कराना होगा । ''प्रत्येक ग्राम पंचायत की फोटोग्राफी की जावे तथा प्रत्येक ग्राम सभा के कम से कम 2 प्रमाणित फोटोग्राफ एंव फोटोग्राफस/वीडियोग्राफी की सी.डी. तथा पत्र के संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक ग्रामसभा की जानकारी तहसील कार्यालयों में पदस्थ सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर को उपलब्ध कराते हुये भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें । साथ ही पंचायती राज संचालनालय को खण्ड पंचायत अधिकारी द्वारा भी उक्त जानकारी भेजी जावे ÓÓ तथा कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे ।
इसी प्रकार 4, 6 एवं 7 जुलाई को ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए निर्धारित दिनंाक एवं ग्राम पंचायत के अन्य ग्रामों में क्रमश: आगामी तिथियों में ग्राम सभा का आयोजन किया जावे। ग्राम सभा की कार्यवाही के सफल संचालन हेतु अधिकारी/कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर दल प्रभारी, दल सहायक (पंचायत सचिव, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्रा.वि.वि.अधिकारी, ए.व्ही.एफ.ओ.)को नामांकित किया जावे ।

Next Story