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छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था होगी चाक चौबंद

पांच बजे के बाद न कोई आ सकेगा, न कोई जा सकेगा

ग्वालियर। महिला छात्रावासों में केवल महिला अधीक्षकों को ही रखा जाए साथ ही आंतरिक सुरक्षा के लिए भी महिला सुरक्षाकर्मी नियुक्त की जाए। शाम को पांच बजे के बाद कोई भी शासकीय अधिकारी , कर्मचारी , यहां तक की कन्याओं के परिजनों को भी छात्रावास में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही छात्राओं को सायंकाल के बाद छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति दी जायेगी। उक्त निर्देश जिलाधीश डॉ. संजय गोयल ने सभी छात्रावास अधीक्षकों को दिए।
नवीन शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने की हिदायत देते हुए जिलाधीश ने कहा कि कन्या छात्रावासों में निवासरत छात्राओं के माता-पिता तथा संबंधित रिश्तेदारों के फोटोयुक्त अधिकार पत्र लिखित में जारी किए जाएंगे और केवल उसी के आधार पर संबंधित को कन्याओं से मिलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक छात्रावास व आश्रम में अधीक्षक व अधीक्षिकायें अनिवार्य रूप से निवास करेंगे। निवास न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने छात्रावासों में प्रतिमाह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के निर्देश भी दिए। डॉ. गोयल ने कहा कि छात्रावासों में प्रतिदिन सायं 6 से 7 के मध्य छात्रावास अधीक्षक छात्र-छात्राओं से अनिवार्य रूप से संवाद स्थापित करें तथा उन्हें दिनभर की गतिविधियां देश-विदेश की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं व शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा करें।
नाश्ते में पोहा, खिचड़ी, खाने में खीर, पूड़ी
जिलाधीश ने शासकीय छात्रावास आश्रमों में बच्चों को प्रदाय किए जाने वाले भोजन व नाश्ते के मीनू का निर्धारण भी कर दिया गया है। इसके तहत सुबह 7 बजे नाश्ते में चना, पोहा, दलिया, खिचड़ी आदि बदल-बदलकर दिया जाएगा। प्रात: 9 बजे से दिन के भोजन में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद व चटनी आदि परोसी जाएगी। सायं 5 बजे नमकीन, चाय एवं सायं 7 बजे रात के भोजन में चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद व चटनी आदि दिया जाएगी। प्रथम व तृतीय रविवार को विशेष भोजन दिया जाएगा जिसमें खीरए पूड़ीए पराठाए छोलेए पकोडे का भोजन दिया जाएगा।
दीवारों पर अंकित हों हैल्पलाईन नम्बर
जिलाधीश ने सभी आश्रम व छात्रावासों की दीवारों पर विपरीत परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिये हैल्पलाईन नम्बर 1098 या 1090, कलेक्टर ग्वालियर कार्यालय का नम्बर 2446200 निवास 2446300, पुलिस अधीक्षक का नम्बर 2445200, सहायक आयुक्त का नम्बर 94065-53200 तथा आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय का नम्बर 2330948 अंकित करने के निर्देश भी दिए हैं।

Updated : 7 Jun 2015 12:00 AM GMT
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