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पिता सहित तीन पुत्रों को आजीवन कारावास

खेत में गाय घुसने पर की थी जितेन्द्र की गोली मारकर हत्या

मुरैना। अम्बाह अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध पाए जाने के बाद पिता व उसके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास तथा सभी को 15-15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता ने शनिवार को अपना फैसला सुनाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर एडवोकेट ने गवाहों के बयान एवं मामले के साक्ष्य न्यायालय के समक्ष मजबूती के साथ रखे तथा आरोपियों के खिलाफ न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की अपील की।
अभियोजन के मुताबिक 15 जुलाई 2012 दिन के 12:30 बजे नगरा पुलिस को सूचना मिली कि मान्धाता के पुरा में गोली चलने से दो लोग घायल हुए हैं, पुलिस मौके पर पहुंची तो जितेन्द्र गुर्जर पेट में गोली लगने तथा उसका पिता लक्ष्मण सिंह लाठी-सरियों के हमले से घायल अवस्था में अपने खेत में पड़े हुए थे। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जितेन्द्र की रिपोर्ट पर नगरा पुलिस ने अपराध क्रमांक 57/12 धारा 307, 323, 294, 34 के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।
उपचार के दौरान जितेन्द्र ने घटना के पांच दिन बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इसके पश्चात उक्त प्रकरण में धारा 302 का इजाफा कर मामले की जांच की तथा गवाह व सबूत जुटाने के बाद प्रकरण अपर सत्र न्यायालय अम्बाह में प्रस्तुत किए।
न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी बलवीर, रवि, विनोद व सुन्ना के खिलाफ दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302, 34 में सभी को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड तथा धारा 307, 34 में सात-सात वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

Updated : 31 May 2015 12:00 AM GMT
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