भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता विधेयक राज्यसभा में फिर सर्वसम्मति से पारित
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नई दिल्ली | राज्यसभा ने भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पुन: सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन को इस विधेयक को फिर से इसलिए पारित करना पड़ा क्योंकि लोकसभा में पारित किये गये विधेयक के खंड तीन में संशोधन किया गया है।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पारित करने के लिए सदन में रखते हुए कहा कि उच्च सदन में जब इस विधेयक को पारित किया गया था तो उसके केवल लघु शीर्षक में संशोधन किया गया था और भीतर के खंड में संशोधन नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि विधेयक के भीतर के खंड में संशोधन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि लघु शीर्षक के संशोधन से अंदर वाले खंडों में परिणामस्वरूप संशोधन मान लिया जाता है। लेकिन लोकसभा में इस बात पर जोर दिया गया कि विधेयक के खंड में संशोधन किया जाये। इसी लिए लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक को फिर से राज्यसभा में मंजूरी दिलाने की आवश्यकता पड़ी।
सुषमा ने कहा कि इस विधेयक के खंड तीन में इस संशोधन के जरिये संविधान 119वां संशोधन की जगह 100वां संशोधन किया जाएगा।