राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना राज्यपाल नहीं जाएंगे बाहर
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नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने राज्यपालों को लेकर एक नए नियम का ऐलान किया है,इस नियम के अनुसार राज्यपाल अपने संबंधित राज्यों में साल में कम से कम 292 दिन रहेंगे और राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना राज्य से बाहर नहीं जाएंगे।
राज्यपालों के बारे में यह कहा जा रहा था कि वह अधिकतर समय अपने राज्य से बाहर ही बिताते है,इसी बात का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सरकार ने नए दिशानिर्देश लागू किए है। गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचित 18 बिन्दुओं के नये नियमों में कहा गया है, ''कोई भी यात्रा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा आकस्मिक या अभूतपूर्व परिस्थितियों में बिना राष्ट्रपति सचिवालय को पूर्व में सूचित किये बिना नहीं की जानी चाहिए।
अंतिम क्षणों में यात्रा की योजना की स्थिति में राज्यपालों को इसके कारणों को बताना होगा। राज्य से बाहर यात्रा करने के संबंध में राष्ट्रपति भवन को आग्रह यात्रा की तिथि से एक से छह सप्ताह पहले की अवधि में किसी समय भेजना होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यात्रा आधिकारिक या निजी है और उन्हें भारत के भीतर या विदेश जाना है।
राज्यपालों को अपने आग्रहों को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंन्द्र मिश्रा और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को संबद्ध करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी यात्रा को आधिकारिक रूप में नहीं दर्शाया जाए, राजभवनों को प्रत्येक आधिकारिक यात्रा..घरेलू या विदेश... का ब्यौरा राष्ट्रपति को भेजना होगा और इसमें किसी तरह के बदलाव के बारे में राष्ट्रपति भवन को सूचित करना होगा।