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उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से कहा- लगता है याची ने ठीक से दुआ सलाम नहीं किया

ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी की जनमकर खिंचाई की। न्यायमूर्ति यूसी माहेश्वरी व न्यायमूर्ति शील नागू की युगलपीठ ने जांच अधिकारी से कहा- कि लगता है याचिकाकर्ता ने आपसे ठीक से दुआ सलाम नहीं किया या फिर जो लोग इसी अपराध क्रमांक में आरोपी बनाए गए हैं वह आपके रिश्तेदार है, इसीलिए आपने जांच में भेदभाव कर रहे है।
अंकित वर्मा ने जमानत याचिका दायर की जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। याची के अभिभाषक प्रदीप गुप्ता ने जांच अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक विवेक लाल की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस अपराध क्रमांक में याची को आरोपी बनाया गया है उसमें अन्य सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। जबकि गिरफ्तारी केवल याची व पंकज त्रिवेदी की ही हो पाई है। वहीं गुलाब सिंह व अन्य आरोपियों के विरुद्ध अन्वेषण में लेतलाली बरती जा रही है। इस पर न्यायालय ने पूछा कि एक के प्रकरण में चालान प्रस्तुत कर दिया गया जबकि शेष के मामवे में अन्वेषण जारी रखने की बात कही गई है। इस पर न्यायालय ने जांच अधिकारी को आगामी सुनवाई से पहले शपथ पत्र पर इस अपराध क्रमांक के संबंध में जारी अन्वेषण की वर्तमान स्थिति बताने का निर्देश दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी। 

Updated : 1 April 2015 12:00 AM GMT
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