बीआर टॉवर खाली करने की समयावधि समाप्त

टॉवर मालिक को है उच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार

शिवपुरी । शहर के बीचों बीच एबी रोड पर स्थित बीआर टॉवर को खाली करने के लिए पांच मार्च को नगर पालिका ने एक और नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी समयावधि रविवार को समाप्त हो गई है। टॉवर खाली न करने की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश शर्मा ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समयावधि समाप्त होने के बाद टॉवर को सील किया जाएगा या अवैध निर्माण को तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा टॉवर मालिक महेन्द्र गोयल को जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि तीन दिवस के अंदर अवैध निर्माण को खाली किया जाए अन्यथा की स्थिति में उक्त टॉवर को सील किया जाएगा या तोडऩे की कार्रवाई नगर पालिका करेगी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अवैध निर्माणकर्ता की होगी। यह नोटिस मिलने के बाद टॉवर मालिक श्री गोयल ने ग्वालियर में डेरा डाल लिया है और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में उच्च न्यायालय से उन्हें राहत मिल जाएगी।
आरोपित किया गया था पौने सात करोड़ का जुर्माना
पूर्व में बीआर टॉवर पर लगभग पौने सात करोड़ का जुर्माना आरोपित किया गया था, जिसकी समयावधि निकलने के बावजूद जुर्माना जमा नहीं किया गया है। सीएमओ श्री शर्मा ने बताया कि इस कारण एक और नोटिस देकर टॉवर संचालक को चेतावनी दी गई है।
गोयल ने नोटिस को बताया तुगलकी फरमान
नगर पालिका द्वारा टॉवर को तीन दिवस के भीतर खाली या सील करने संबंधी नोटिस जारी करने के बाद टॉवर संचालक महेन्द्र गोयल ने तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा है कि प्रशासन शहर के सैकड़ों तलघरों को छोड़कर सिर्फ उनके ही वैध निर्माण के पीछे पड़ा हुआ है, जो गलत है, जिसका वह जवाब भी दे चुके हैं और निर्माण अनुमति से संबंधित कागजात भी नपा को प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन उन्हें परेशान करने में लगा हुआ है। इसके लिए उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण भी ली है और उम्मीद है कि उन्हें न्यायालय से राहत मिलेगी। 

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