नगरीय निकायों में राज्य यांत्रिकी सेवा भर्ती नियम हुआ लागू

भोपाल। शिवराज सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिये पहली बार मप्र राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम 2015 प्रभावशील किये हैं।
नये नियमों के तहत अब नगरीय निकायों में उप यंत्रियों के कुल 721 पद होंगे जिनमें से 95 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि शेष 5 प्रतिशत पद 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर डिप्लोमा, उपाधि धारक प्रारुपकार, सहायक प्रारुपकार, ट्रेसर, टाइम कीपर को पदोन्नति देकर भरे जायेंगे। तृतीय श्रेणी के इन कुल 721 उपयंत्री पदों में से 54 नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होंगे जबकि 667 पद नगर परिषदों में होंगे। इनका वेतनमान रुपये 9300-34800 प्लस 3600 ग्रेड पे होगा।
इसी प्रकार अब उक्त नये भर्ती नियमों के अनुसार सहायक यंत्रियों के कुल 158 पद होंगे जिनमें से 6 पद भोपाल स्थित संचालनालय में, 20 संभागीय कार्यालयों में, 13 नगर निगमों में और शेष 119 नगर पालिका परिषदों में होंगे। द्वितीय श्रेणी के इन पदों का वेतनमान रुपये 15600-39100 प्लस 5400 ग्रेड पे होगा। सहायक यंत्रियों के इन कुल 158 पदों में से पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि शेष पचास प्रतिशत पदों में से 33 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारक उप यंत्रियों, 13 प्रतिशत पद सेवा के दौरान इंजीनियरिंग उपाधि प्राप्त करने वाले उप यंत्रियों तथा 4 प्रतिशत पद मानचित्रकार संवर्ग को पदोन्नति देकर भरे जायेंगे। नये नियमों के अनुसार, संचालनालय स्तर पर प्रमुख अभियंता का एक पद प्रथम श्रेणी वेतनमान वेतनमान रुपये 37400-67000 प्लस 10000 ग्रेड पे होगा जबकि संचालनालय स्तर पर एक एवं नगर निगमों में प्रतिनियुक्ति हेतु 4 पद मुख्य अभियंता के होंगे जोकि प्रथम श्रेणी के एवं वेतनमान वेतनमान रुपये 37400-67000 प्लस 8700 ग्रेड पे में होंगे।
इसी प्रकार, अधीक्षण यंत्री के कुल 24 पद होंगे जिनमें से संचालनालय स्तर पर 3, संभागीय कार्यालयों में 10 और नगर निगमों में प्रतिनियुक्ति हेतु 11 पद होंगे तथा प्रथम श्रेणी के इन पदों का वेतनमान वेतनमान रुपये 15600-39100 प्लस 7600 ग्रेड पे होगा। इसके अलावा कार्यपालन यंत्री के कुल 50 पद होंगे जोकि प्रथम श्रेणी के एवं वेतनमान वेतनमान रुपये 15600-39100 प्लस 6600 ग्रेड पे के होंगे एवं इनमें से संचालनालय स्तर पर 6, संभागीय कार्यालयों में 20, नगर निगमों में 5 तथा नगर पालिका परिषदों में 19 पद होंगे।
प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। नये नियमों के अनुसार, प्रमुख अभियंता पद को मुख्य अभियंता पद से पदोन्नति देकर भरा जायेगा। अधीक्षण यंत्रियों को तीन वर्ष की सेवा के बाद मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नत किया जायेगा। कार्यपालन यंत्रियों को 5 वर्ष की सेवा के बाद अधीक्षण यंत्री के पद पर पदोन्नत किया जायेगा जबकि सहायक यंत्रियों को 6 वर्ष की सेवा के बाद कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नत किया जायेगा।
पदोन्नति का पैटर्न इस प्रकार रहेगा
डिप्लोमाधारी उपयंत्री को 12 वर्ष की सेवा के बाद और उपाधिधारी उपयंत्री को 8 वर्ष की सेवा के बाद सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति दी जायेगी। प्रारुपकार, सहायक प्रारुपकार, ट्रेसर, टाइम कीपर को 5 वर्ष की सेवा के बाद उपयंत्री के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा।