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दैवेभो को राष्ट्रीय पेंशन के आदेश में परिवर्तन

भोपाल। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम से जोड़े जाने सम्बन्धी अपने आदेश में बदलाव कर दिया है। अब वे ही दैवेभो कर्मी ही इस सिस्टम से जुड़ेंगे जिनकी नियुक्ति हेतु वित्त विभाग ने सहमति दी है अथवा कैबिनेट ने इन नियुक्तियों का अनुमोदन किया हो।ज्ञातव्य है कि राज्य के वित्त विभाग ने गत 17 जनवरी,2014 को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 9 जुलाई,2013 के आधार पर आदेश जारी कर कहा था कि ऐसे दैवेभो जो 31 दिसम्बर,1988 के पूर्व सेवा में नियोजित हैं या मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 जनवरी,2004 द्वारा पुन: पदस्थ किये गये हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ेंगे। परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग ने एक साल बाद 15 अक्टूबर,2014 को अपने परिपत्र में संशोधन कर दिया।इस पर अब वित्त विभाग ने भी पुराने आदेश को बदल कर नया आदेश जारी कर दिया है। नये आदेश के अनुसार, अब सरकारी कार्यालयों में कार्यरत वे दैवेभो ही 17 जनवरी, 2014 से नेशनल पेंशन सिस्टम से जुडऩे के पात्र होंगे जो एक, दिनांक 31 दिसम्बर,1988 के पूर्व या पश्चात पहले से नियोजित हैं अथवा मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 21 जनवरी द्वारा पुन: पदस्थ किये गये हैं ।
और दो, दिनांक 21 जनवरी,2004 के पश्चात वित्त विभाग की सहमति से अथवा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से स्वीकृत पदों पर दैवेभो के रुप में नियुक्त किये गये हैं।

Updated : 16 March 2015 12:00 AM GMT
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