प्रदीप जैन हत्याकांड- अबू सलेम को उम्र कैद

मुंबई | फर्जी पासपोर्ट मामले से सुर्खियों में आए अबू सलेम कोबिल्डर प्रदीप जैन की हत्या से जुडे़ मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। मामले में उसके सहयोगी वाहन चालक मेंहदी हसन और बिल्डर विरेंद्र को भी दोषी ठहराया गया। मामले में बंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति अनुजा प्रभदेसाई की विशेष पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए अबू सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दोषी माना।
इस दौरान कोर्ट ने अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि मामले में टाडा अदालत का आदेश निष्प्रभावी कर दिया गया है। अबू सलेम को जेल में रखे जाने के लिए सरकार को जेल की नियम पुस्तिका का अनुसरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में कहा गया है कि किसी भी दोषी को राज्य जिस जेल में चाहे रख सकता है यह राज्य का विशेषाधिकार है।
Next Story