10 पंचायतों में सरपंच पद पर उपनिर्वाचन 22 को

उप निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में धारा 144 लागू

श्योपुर। श्योपुर जिले की 10 ग्राम पंचायतों में 22 दिसम्बर को सरपंच पद पर उपनिर्वाचन हेतु मतदान कराया जाएगा। इन पंचायतों में श्योपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत दलारनाकलां, अडवाड, पानडी, रामगावड़ी, विजरपुर एवं विजयपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत दांतेटी, पांचो, काठौन, डोडरीखुर्द एवं डोडरीकंला शामिल है। तथा ग्राम जैदा के वार्ड क्रमांक 10 से 13 में पंच पद के लिए निर्वाचन होना है। उप निर्वाचन क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू की गई है।
जिलाधीश एवं जिला दण्डाधिकारी पीएल सोलंकी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपनिर्वाचन क्षेत्र में 22 दिसम्बर को उपनिर्वाचन के लिए मतदान तथा 23 दिसम्बर एवं 26 दिसम्बर को परिणामों की घोषणा होगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के परिपेक्ष्य में उक्त क्षेत्र में शांति पूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र, घातक शस्त्र एवं बंदूक, रायफल आदि लेकर घर से बाहर नहीं निकलेगा एवं सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा, आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा और न ही इस प्रकार की पोस्टर सामग्री का वितरण करेगा।
इसी प्रकार उपनिर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक ध्वानि विस्तार यंत्रों का उपयोग नही किया जाएगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना ध्वानि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।
सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत भी आदेश जारी किए गए है जिसके अंतर्गत कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाले किसी सम्पत्ति को स्याही या रंग अथवा अन्य किसी पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करकर उसे विरूपित करेगा उस पर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।10 पंचायतों में सरपंच पद पर उपनिर्वाचन 22 को

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