राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया
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नई दिल्ली। राहुल गांधी की राष्ट्रीयता मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।जानकारी हो कि इस जनहित याचिका में राहुल गांधी पर कथित तौर पर एक कंपनी में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित करने के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई थी।
वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर याचिका में कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए शीर्ष अदालत से आदेश देने की मांग की गयी थीI याचिका के मुताबिक ब्रिटेन में एक कंपनी फ्लोट करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने खुद को एक ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वकील एमएल शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक कंपनी के दस्तावेजों में ब्रिटेन के प्राधिकारियों के समक्ष खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था।