ब्लैज फ्लेश कोरियर फिर दोषी उपभोक्ता को देने होंगे सात हजार

शिवपुरी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एके वर्मा और सदस्य श्रीमती अंजू गुप्ता ने मैं ब्लैजफ्लेश कोरियर के विरूद्व अब दूसरे मामले में फैंसला सुनाया गया है।
एक सप्ताह पहले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने उक्त कोरियर को उपभोक्ता की दवा उसके बताये गए स्थान पर न पहुंचाने का दोषी पाया था और उस पर ढाई हजार रूपए जुर्माना किया था, लेकिन इस बार उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता महादेव होजरी प्रो. गौरव कुमार गुप्ता के टेक्सटाइल्स के सामान को ग्वालियर से शिवपुरी न पहुंचाने का दोषी पाते हुए कोरियर ब्लैजफ्लेश ग्वालियर और शिवपुरी को क्षतिपूर्ति के रूप में 6 हजार रूपए और प्रकरण व्यय के रूप में एक हजार रूपए देने का आदेश पारित किया है। यह भी आदेश दिया गया है कि यदि संपूर्ण राशि एक माह की अवधि में अदा नहीं की गई तो उपभोक्ता गौरव गुप्ता को आदेश दिनांक से राशि भुगतान होने तक 9 प्रतिशत की दर से कोरियर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा।

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