दोहरे हत्याकांड के चार आरोपियों को आजीवन कारावास
सुमावली के हथरिया में 12 अपै्रल 2009 को हुई थी घटना
मुरैना। सुमावली थाने के हथरिया गांव में 12 अप्रैल 2009 को हुए दोहरे हत्याकाण्ड के मामले में जौरा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को 12,500-12,500 रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल कुमार अग्रवाल ने की।
अभियोजन के अनुसार सुमावली क्षेत्र के ग्राम हथरिया निवासी गंधर्व बघेल अपने पिता चिम्मनलाल, मां रामदेई और भाई पप्पू के साथ 12 अप्रैल 2009 की सुबह 8 बजे गांव में माता मंदिर के पास स्थित हैण्डपंप पर पानी भरने पहुंचा था। पानी भरने के दौरान गंधर्व का छटंकी पुत्र सोनपाल से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान छटंकी का पिता सोनपाल, मोहर सिंह, अशोक, टुण्डा, धानू उर्फ संजय और राजेन्द्र लाठी, फरसा, लुहांगी लाठी लेकर वहां पहुंचें और गंधर्व सहित उसके पिता, भाई और मां पर हमला बोल दिया। हमले में गंधर्व व उसके पिता चिम्मनलाल को गंभीर चोटें आईं। गंधर्व की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चिम्मनलाल ने उपचार के दौरान 13 अप्रैल को जेएएच ग्वालियर में दम तोड़ दिया। पुलिस ने धारा 307 सहित 302 व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय मेें चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी टुण्डा की मौत हो गई। जबकि आरोपी धानू उर्फ संजय को न्यायालय ने बाल अपराधी मानते हुए मामला बाल न्यायालय की ओर भेज दिया।
शेष चार आरोपियों सोनपाल, मोहरसिंह, अशोक और राजेन्द्र को न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने धारा 307 में सात वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही चारों आरोपियों को 12,500-12,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया। अर्थदण्ड की राशि अपील अवधि के बाद फरियादी को दिए जाने के आदेश भी न्यायाधीश श्री हुसैन ने दिए है।