पाक सुप्रीम कोर्ट ने लखवी की जमानत याचिका खारिज की

इस्लामाबाद | 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी फिलहाल जेल में ही रहेगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का आदेश पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट ने फैसला जल्दबाजी में लिया।
इससे पूर्व पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा था कि वह 2008 मुंबई हमले को पूरे जोर-शोर से आगे बढ़ा रहा है और उसने हमले के सरगना जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिलने पर मची 'हाय-तौबा' को 'दुर्भाग्यूपर्ण' बताया।
विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने कहा, 'मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लखवी को जमानत मिलने पर गैर-जरूरी हाय-तौबा मचाया गया। यह कानूनी मसले हैं और 'मीडिया ट्रायल' का कोई लाभ नहीं है। हमें मामले के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। मामले में अच्छी प्रगति हो रही है।'
लखवी भारत में हुए 26/11 मुम्बई आतंकी हमले का आरोपी है। उल्लेखनीय है उसे जमानत दिए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था जिसके बाद उसे पाक सरकार ने रिहा होने से पहले ही एक अन्य पुराने अपहरण के केस में गिरफ्तार कर लिया था।