बलात्कार पीडि़त महिला की हर्जाना राशि बढ़ी

भोपाल । अब यदि प्रदेश में किसी आदिवासी या अनुसूचित जाति की महिला से बलात्कार किया गया या उसका यौन शोषण किया तो पीडि़त महिला को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख 80 हजार रुपये हर्जाने स्वरुप दिये जायेंगे जिसमें से पचास प्रतिशत राशि का भुगतान पीडि़त महिला की चिकित्सा जांच के बाद किया जायेगा और शेष पचास प्रतिशत राशि का भुगतान न्यायालय में विचारण के पश्चात दिया जायेगा।
अजा-जजा वर्ग के लोगों पर अन्य प्रकार का अत्याचार करने पर अब इस वर्ग के पीडि़त व्यक्तियों या उसके आश्रितों को 25 हजार रुपये से अधिक हर्जाना राशि होने पर उन्हें 25 हजार रुपये की राशि तो बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के चेक द्वारा दी जायेगी तथा शेष राशि पोस्ट आफिस या बैंक की मासिक आय योजना के तहत दी जायेगी।
प्रदेश की शिवराज सरकार ने आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में 19 साल बाद अजा-जजा आकस्मिकता योजना नियम 1995 में बदलाव कर दिया है। अब इस वर्ग पर अत्याचार करने पर इस वर्ग के लोगों को नई दरों से हर्जाना मिलेगा तथा इन दरों को गत 23 जून,2014 से प्रभावशील किया गया है।
नये प्रावधानों के अनुसार, अब यदि किसी अजा-जजा व्यक्ति को अखाद्य या घृणात्मक पदार्थ पिलाने या खिलाने अथवा उसे क्षति पहुंचाने या अपमानित या क्षुब्ध करने अथवा अनादरसूचक शब्द कहने पर इस वर्ग के पीडि़त व्यक्ति को 90 हजार रुपये या अपराध की गंभीरता को देख अधिक राशि दी जायेगी जिसमें से 25 प्रतिशत राशि का भुगतान न्यायालय में आरोप-पत्र दायर करने पर दी जायेगी तथा शेष 75 राशि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दी जायेगी। इसके अलावा अब अजाजजा व्यक्ति की भूमि पर सदोष कब्जा करने एवं उस पर कृषि करने एवं उसके भूमि, परिसर या जल से संबंधित अपराध पर न्यूनतम 90 हजार रुपये या इससे अधिक राशि हर्जाने स्वरुप दी जायेगी और इसके लिये पहले पीडि़त व्यक्ति के भूमि, परिसर, जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो सरकारी खर्च पर पुन: वापस की जायेगी तथा जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जायेगा तब पूरी राशि का भुगतान किया जायेगा।
अजा-जजा व्यक्ति से बेगार या बलातश्रम या बंधुआ मजदूरी कराने पर कुल 90 हजार रुपये पीडि़त व्यक्ति को दिये जायेंगे जिसमें से 25 प्रतिशत राशि एफआरआई पर तथा शेष 75 प्रतिशत राशि कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर दी जायेगी। अजाजजा व्यक्ति को मतदान से रोकने पर पीडि़त व्यक्ति को 75 हजार रुपये दिये जायेंगे।
नये प्रावधानों के अनुसार, अब किसी अजाजजा व्यक्ति का पानी गंदा करने या उसके मार्ग को अवरुध्द करने पर पीडि़त व्यक्ति को 3 लाख 75 हजार रुपये हर्जाने स्वरुप दिये जायेंगे तथा जिला प्रशासन द्वारा पानी साफ करने की लागत वहन की जायेगी। किसी लोक सेवक द्वारा अजाजजा व्यक्ति को हानि पहुंचाने पर हुये समस्त नुकसान की राशि दी जायेगी।
अजा-जजा व्यक्ति की हत्या करने या उसकी मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिजनों को 3 लाख 75 हजार रुपये से लेकर साढ़े सात लाख रुपये दिये जायेंगे। इसके अलावा हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थाई असमर्थता और डकैती के शिकार पीडि़त के परिजनों को उक्त राहत राशि के अलावा विधवा को घटना के तीन माह के भीतर 4500 रुपये प्रति माह की दर से या मृतक के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान तत्काल खरीदकर दिया जायेगा एवं बच्चों को स्कूल या आवासीय स्कूल में दाखिल कराया जायेगा।

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