जमीन पर कब्जा करने वाले पिता व पुत्रों को जेल
तहसीलदार व एसडीएम न्यायालय के निर्णय के बाद आरोपी ने नहीं छोड़ा कब्जा
शिवपुरी। अनुविभागीय दंडाधिकारी डीके जैन ने नाबालिग दिव्य प्रताप सिंह उर्फ धर्मेन्द्र तोमर की नोहरीकलां स्थित 0.10 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने वाले गणेशा पुत्र फोदलिया कुशवाह व उसके दो पुत्र कमरलाल व उमेश को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भू-राजस्व संहिता की धारा 250 उपधारा 2 के तहत जेल वारंट तैयार कर उसकी तामीली के लिए कोतवाली थाना प्रभारी को अधिकृत किया है।
जानकारी के अनुसार फरियादी दिव्य प्रताप सिंह उर्फ धर्मेन्द्र तोमर सरपरस्त मां नीता सिंह की ग्राम नोहरीकलां में सर्वे क्र. 1673 रकवा 0.10 हेक्टेयर जमीन है। शासकीय कागजातों में दिव्य प्रताप सिंह का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, लेकिन उक्त जमीन पर कमरलाल, उमेश व गणेशा कुशवाह काबिज हैं जहां वे पाटौर बनाकर निवास करते हैं। फरियादी ने अपनी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर किया जहां प्रतिवादीगण गणेशा कुशवाह आदि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे उनका अवैध कब्जा सिद्ध न होता हो। शासकीय कागजातों में भी फरियादी का नाम दर्ज है।
तहसीलदार ने फरियादी के पक्ष में निर्णय करते हुए गणेशा कुशवाह आदि के खिलाफ जमीन को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया। वहीं न्यायालय ने आरोपियों पर अर्थदंड आरोपित करते हुए उन पर बाजारू मूल्य का बीस गुना 94500 रु. का जुर्माना लगाया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादीगण गणेशा कुशवाह आदि ने एसडीएम न्यायालय में अपील की लेकिन एसडीएम ने उक्त फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलांट गणेशा कुशवाह, कमरलाल कुशवाह व उमेश कुशवाह को सिविल जेल भेजने का वारंट बनाकर आदेश दिया।