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दुष्कर्म की कोशिश करने वाले को 3 साल की सजा

अंबाह के अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला


मुरैना/अंबाह। शौच करने गई किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को अंबाह के अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने तीन साल की कैद और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रामनिवास सिंह तोमर ने की।
मामला कुछ इस प्रकार था कि अंबाह क्षेत्र के ग्राम गरीब का पुरा में रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी 14 फरवरी 2014 को शौच के लिए गांव की पुलिया के पास पहुंची हुई थी। शौच से निवृत्त होकर किशोरी घर लौट रही थी। तभी आरोपी पप्पू पुत्र श्यामलाल सखवार 30 साल निवासी गरीब का पुरा ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसी दौरान किशोरी की मां मौके पर पहुंच गई, तब आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 354, 7/8 बालकों का लैगिंक सरंक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता के न्यायालय में छह माह की ट्रॉयल के दौरान न्यायाधीश ने पीडि़ता और उसकी मां के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और एक हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने की सजा सुनाई।

Updated : 5 Aug 2014 12:00 AM GMT
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