पंजीयन के बिना चल रहे थे सायबर कैफे

एडीएम, एएसपी की टीम ने की छापामार कार्रवाई, दिया अल्टीमेटम
मुरैना । अपर कलेक्टर विवेक सिंह ने शनिवार को शहर के विभिन्न सायबर कैफे सेन्टरों पर छापामार कार्रवाई की। ये सायबर कैफे बिना पंजीयन के पाये गये। अपर कलेक्टर ने तीन दिन में सभी को पंजीयन कराने के निर्देश दिये हैं। तीन दिवस में पंजीयन न होने पर सायबर कैफे संचालकों के विरूद्घ आईटी एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, डीएसपी हैडक्वार्टर सुश्री अन्जुलता पटले, ट्रैफिक प्रभारी पुष्पेन्द्र राठौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर श्री सिंह ने बताया है कि राज्य शासन के निर्देशों के तहत जिले में संचालित सभी साइबर कैफे सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम २००० की उप धारा (२) में वॢणत है, का पंजीयन किया जाना है। सभी साइबर कैफे बिना पहचान पत्र के किसी अगन्तुक को अपने कम्प्यूटर रिसोर्स को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पहचान पत्र के प्रमाण खण्ड-४ में वॢणत प्रत्येक साइबर कैफे को एक लॉग रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें खण्ड-६ में विहित प्रारूप में सायबर कैफे को हस्तेमाल करने वाले प्रत्येक यूजर का नाम व पता रखना अनिवार्य होगा। श्री सिंह ने बताया है कि साइबर कैफे को बंद किया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम २००० के तहत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रारूप आईटी एक्ट २०००, $डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी से डाउनलोड किये जा सकते है एवं प्रारूप अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में अवलोकित कर सकते हैं।
इन स्थानों पर की कार्रवाई
निरीक्षण में उन्होंने होली मोबाइल सेन्टर पुल तिराहा, ज्ञानेश्वरी ऑन लाइन सेन्टर गल्र्स रोड, कृष्णा कम्प्यूटर सेन्टर सरस्वती स्कूल के सामने, सायबर स्कोप सेन्टर और बैवटेल सायवर कैफे सेन्टर शुक्ला हॉटल के पास निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि किये गये कार्य की कम्प्यूटर हिस्ट्री को डीलिट न करें।