यूपीएससी परीक्षा की तारीख बढ़ाने से उच्चतम न्यायालय का इंकार
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नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने सिर्फ बोध क्षमता (कम्प्रेहेन्सन) वाले भाग पर ही सवाल उठाया है जिसे हटाया जा चुका है और खामी दूर की जा चुकी है।
सिविल सेवा के एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि 9 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हैं और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। केंद्र पहले ही इस पर छात्रों को सहूलियत दे चुका है। केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र (सी-सैट) में पूछे जाने वाले अंग्रेजी भाषा क्राम्पीहेंशन के सवालों के अंक ग्रेडिंग में नहीं जुड़ेंगे।
Updated : 23 Aug 2014 12:00 AM GMT
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