पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा

विद्यालय में प्रवेश के नाम पर ठगे एक लाख 81 हजार रुपए

शिवपुरी। जिले के बदरवास थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा की जा रही रूटीन चैकिंग के दौरान अपहरणकर्ताओं का एक अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा है जिन्होंने एक व्यक्ति से विद्यालय में प्रवेश दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे और रुपए वापस मांगने पर उसका अपहरण कर जान से मारने की नीयत से भोपाल से ले जा रहा था तभी बदरवास नगर निरीक्षक एन.के. गौतम व सुरेश शर्मा द्वारा की जा रही चैकिंग के दौरान उक्त बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

प्रदेश में व्यापम घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं विद्यालय में प्रवेश के नाम पर होने वाली ठगी ने प्रदेश शासन की नींद हराम कर रखी है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जिसके तहत भोपाल में निवासरत सुभाष राजपूत, विवेक राजपूत, गौरव राजपूत, विकास राजपूत उक्त चारों अपराधी बिहार के रहने वाले हैं, संतोष उराव झारखण्ड व आलोक मण्डल दिल्ली का रहने वाला है जो गत कई वर्र्षों से भोपाल में डेरा डालकर विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर युवकों को ठगने में संलिप्त थे। इसी दौरान उनके संपर्क में अंकेत सिंह वर्तमान निवासी एमआईजी 81, राजीव नगर डी-सेक्टर भोपाल आया जो मूलत: बिहार का निवासी है। अंकेत सिंह ने अपनी बहन को ओरिएंटल कॉलेज भोपाल में प्रवेश दिलाने के लिए विवेक राजपूत को एक लाख 81 हजार रुपए दिए जिस पर प्रवेश न होने पर अंकेत सिंह ने रुपए वापस मांगे जिसमें से विवेक ने अंकेत सिंह को 90 हजार रुपए वापस कर गए लेकिन शेष राशि का भुगतान अंकेत सिंह को कई बार मांगे जाने के बावजूद नहीं किया गया। जिस पर उक्त आरोपियों ने अंकेत सिंह का भोपाल से अपहरण कर उसे जान से मारने की नीयत से ले जा रहे थे लेकिन आज सुबह लगभग छह बजे बदरवास पुलिस ने रूटिन चैकिंग के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
अंकेत की जा सकती थी जान
विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले बदमाशों ने अंकेत सिंह द्वारा बार-बार रुपए मांगे जाने पर भी रूपए वापस नहीं किए गए। पैसे वापस न देने पड़े इस उद्देश्य से उसका अपहरण कर लिया गया तभी बदरवास पुलिस ने चैङ्क्षकग के दौरान उक्त अपराधियों को दबोच लिया अन्यथा अंकेत सिंह को रुपयों के साथ-साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था।
अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध मामला दर्ज
पुलिस की गिरफ्त में आए सुभाष सिंह राजपूत, विवेक सिंह राजपूत, गौरव राजपूत, विकास सिंह राजपूत, संतोष उराव व आलोक मंडल के विरुद्ध अंकेत सिंह के अपहरण के मामले में भादवि की धारा 364 के तहत मामला दर्ज किया है।

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