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दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कटेंगे पैसे

दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कटेंगे पैसे
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नई दिल्ली। अब एटीएम से बार-बार पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। रिजर्व बैंक ने छह महानगरों में एटीएम से निशुल्क इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला किया है। अब पैसे निकालने से लेकर अकाउंट में बैंलस की जानकारी के लिये ,तय संख्या से ज्यादा इस्तेमाल पर अतिरिक्त 20 रूपए चुकाने पड़ेंगे। यह नया नियम देश के छह महानगरों में इस साल के नवंबर से लागू हो जाएगा।
देश के छह महानगरों में किसी दूसरे बैंक के ‘एटीएम का इस्तेमाल महीने में केवल तीन बार निशुल्क होगा जबकि अपने ही बैंक के एटीएम से केवल पांच बार ही निशुल्क लेनदेन हो सकेगा। इससे अधिक इस्तेमाल पर ग्राहकों को हर बार 20 रुपये शुल्क चुकाना होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलूर, कोलकाता और हैदराबाद में नवंबर से एटीएम से रुपये निकालने की यह नई व्यवस्था लागू होगी। बैंकों के संगठन भारतीय बैंक संघ ने इसके लिये रिजर्व बैंक को ज्ञापन भेजा था। रिर्जव बैंक ने इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया।
रिजर्व बैंक ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था छोटे, नो-फ्रिल, और बेसिक बचत खाता धारकों के खातों पर लागू नहीं होगी। देश के छह महानगरों के अलावा दूसरे शहरों में भी नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देशभर में 1.6 लाख एटीएम थे।

Updated : 16 Aug 2014 12:00 AM GMT
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