जजों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र नहीं: सरकार
नई दिल्ली | सरकार ने बताया कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए उसके पास कोई तंत्र नहीं है और इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। लोकसभा में कीर्ति आजाद के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के आचरण एवं कार्यशैली समेत उनके खिलाफ शिकायतों से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आंतरिक तौर पर निपटती है जो इन अदालतों में मौजूद है।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए कोई तंत्र नहीं है और इनका कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। प्रसाद ने कहा कि न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक लोकसभा में 29 मार्च 2012 को पारित हुआ था हालांकि 15वीं लोकसभा भंग होने के बाद यह समाप्त हो गया।
Updated : 11 Aug 2014 12:00 AM GMT
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