पिता व पुत्रों सहित पांच को कारावास

सेंवढ़ा। पिता व पुत्रों सहित पांच को कारावासगई है। अपर एवं सत्र न्यायाधीश सेंवढ़ा एके छापरिया द्वारा बहुचर्चित रुहेरा हत्याकांड के मामले में यह सजा बुधवार को सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएल सोनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 सितम्बर 2010 को सेंवढ़ा अनुभाग के डिरोलीपार थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रुहेरा में खेत की मेढ़ पर मिट्टी डालने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मामले में फरियादी रायसिंह ने थाना डिरोलीपार में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में थाना डिरोलीपार में धारा 302, 148, 149, 323 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चार वर्ष तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश एके छापरिया ने ब्रजेश, उदय, जबरसिंह, चिंतामन एवं कमलेश को हत्याआरोपी मानते हुए आजन्म कारावास एक एक हजार रुपए अर्थ दंड तथा एक एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।